RTE Admission 2026
यहाँ RTE (Right to Education) Admission 2026 के तहत बच्चों के दाख़िले की पूरी जानकारी हिंदी में दी जा रही है: RTE अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसके अंतर्गत प्राइवेट (निजी) स्कूलों में कक्षा 1 या प्री-प्राइमरी की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।
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